गाजीपुर ।
अदालतों में लंबित मामलों के त्वरित एवं सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण के लिए आगामी 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई।
जनपद न्यायाधीश जय प्रकाश यादव एवं लोक अदालत के नोडल अधिकारी एडीजे शक्ति सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली के माध्यम से लोगों को लोक अदालत के लाभों और इसमें मामलों के सरल एवं शीघ्र निस्तारण की प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नीरज ने बताया कि आगामी 12 सितंबर को दीवानी कचहरी, कलेक्ट्रेट तथा जनपद की सभी तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इसमें विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित निस्तारण कराया जाएगा।
लोक अदालत में दीवानी, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, बैंक ऋण, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, राजस्व, विद्युत, श्रम सहित ऐसे अन्य मामले, जो नियमानुसार लोक अदालत में निस्तारित किए जा सकते हैं, प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
लोक अदालत की खासियत यह है कि इसमें आपसी सहमति और समझौते के आधार पर विवाद का समाधान कराया जाता है। लंबित मामलों के लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण की स्थिति में नियमानुसार जमा न्याय शुल्क की वापसी का भी प्रावधान है। इसके साथ ही प्री-लिटिगेशन यानी अदालत में मुकदमा दाखिल होने से पहले के वैवाहिक विवादों को भी लोक अदालत के माध्यम से सुलझाने की पहल की जा सकती है। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र देकर प्रक्रिया शुरू कराई जा सकती है।
ऐसे में यदि किसी व्यक्ति का मामला न्यायालय में लंबित है और वह उसे आपसी सहमति एवं सुलह-समझौते के जरिए समाप्त करना चाहता है, तो 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत विवाद के शीघ्र समाधान का महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकती है।