गाजीपुर, 3 अगस्त ।
जनपद गाजीपुर में पुलिस और प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 9 करोड़ 50 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार यह संपत्ति संगठित अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई थी और इसे अभियुक्त अंगद राय उर्फ झूलन की पत्नी सरिता राय के नाम पर दर्ज कराया गया था ।
पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश पर की गई। बताया गया कि 30 जुलाई 2026 को थाना कोतवाली से भेजी गई आख्या पर पुलिस अधीक्षक की संस्तुति के बाद जिलाधिकारी ने कुर्की का आदेश पारित किया था, जिसके अनुपालन में सोमवार को संपत्ति को जब्त कर लिया गया।
पुलिस का दावा है कि अभियुक्त अंगद राय उर्फ झूलन, जिसे पुलिस दिवंगत माफिया मुख्तार अंसारी के गैंग का सहयोगी और शार्प शूटर बताती है, ने कथित रूप से संगठित अपराध से अर्जित धन के माध्यम से उक्त संपत्ति खरीदी थी। पुलिस के अनुसार गैंग की गतिविधियों का उद्देश्य अवैध आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित करना और लोक व्यवस्था को प्रभावित करना था ।

कुर्क की गई संपत्ति :–
प्रशासन के अनुसार कुर्क की गई संपत्ति मुहम्मदाबाद तहसील के मौजा गिरधरिया स्थित आराजी संख्या 207 के एक हिस्से में स्थित है। कुल 127 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाले इस भूखंड पर 63 वर्गमीटर क्षेत्र में निर्मित आवासीय भवन है। प्रशासन ने इसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 9.50 करोड़ रुपये आंकी है।
गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में हुई कार्रवाई :–
पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई थाना कोतवाली गाजीपुर में वर्ष 2023 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे (मु.अ.सं. 314/2023) के संबंध में की गई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अभियुक्त के विरुद्ध हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी, आपराधिक षड्यंत्र, गैंगस्टर एक्ट तथा अन्य धाराओं में विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। इन मामलों का न्यायिक निस्तारण संबंधित न्यायालयों में विधि के अनुसार होना है।
संयुक्त टीम ने की कार्रवाई :–
कुर्की की कार्रवाई तहसील प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने की। इसमें तहसीलदार मुहम्मदाबाद महेंद्र बहादुर, थानाध्यक्ष भांवरकोल रोहित मिश्र, चौकी प्रभारी रजागंज अभिनव गुप्ता, क्षेत्रीय लेखपाल संतोष राय सहित पुलिस बल मौजूद रहा ।