पाक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला , 80 हजार रुपये का लगाया अर्थदंड
गाजीपुर ।
जिले के खानपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में दर्ज नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पाक्सो न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर कुल 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार, आरोपी सूरज बारी ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा लिया था। मामले में खानपुर थाने में अपहरण तथा पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
इस मामले की सुनवाई के दौरान मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। विशेष पाक्सो न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के तहत 25 वर्ष के कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त अपहरण और बहला-फुसलाकर ले जाने से संबंधित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में भी अलग-अलग कारावास की सजा एवं अर्थदंड लगाया गया। सभी अर्थदंड को मिलाकर कुल 80 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है।
न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि आरोपी निर्धारित अर्थदंड जमा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। इस फैसले को नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों पर कठोर कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है ।